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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप उम्मीदवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए
: दिल्ली
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई , सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती का दिया आदेश.
मतपत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है- सुप्रीम कोर्ट
कौन सा मत पत्र गड़बड़ है, बताइये- सुप्रीम कोर्ट
8 वोट आप उम्मीदवार के पक्ष में थे- सुप्रीम कोर्ट
कुलदीप कुमार के लिए थे 8 वोट- सुप्रीम कोर्ट
मतपत्रों की दोबारा गिनती होगी,वोटिंग नहीं-SC
मेयर चुनाव में दोबारा वोटिंग नहीं होगी-SC.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप उम्मीदवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए